शनिवार, 4 दिसंबर 2010

अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को सरप्लस भूमि आबंटित की जाए

साभार-http://dipronline.org
2 दिसम्बर 2010

जयपुर। गंगानगर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री भरत राम मेघवाल ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया हैं कि अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को देश में उपलब्ध सरप्लस भूमि का आबंटन किया जाए।

लोकसभा में नियम 377 के अन्तर्गत यह मामला उठाते हुए श्री मेघवाल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस प्रकार भूमि आबंटन का कार्य हुआ था। जिसे आधार बनाकर पूरे देश में एक बार पुनः अनुसूचित जाति समुदाय के भूमिहीन व्यक्तियों के लिए एक विशेष भूमि आबंटन अभियान चलाया जाना चाहिए। जिससे देश में बेकार पड़ी भूमि का उपयोग किया जा सके। साथ ही देश में भूमिहीनों की संख्या को भी कम किया जा सकेगा।

उन्होंने सुझाव दिया कि सरप्लस भूमि आबंटन प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि भू-आबंटित व्यक्ति बिना किसी रोक-टोक के अपने खेतों तक आ जा सके। हर आबंटी को अपने खेत तक आने जाने के लिए आवश्यक पहुंच मार्ग भी दिया जाये।

श्री मेघवाल ने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र गंगानगर और अन्य स्थानों से अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्ति प्रायः शिकायत करते हैं कि हमें जो भूखण्ड आबंटित किए गए थे। वहां तक जाने के लिए आज भी पहुंच मार्ग की व्यवस्था नहीं है। दूसरे व्यक्तियों के खेतों में से अपने खेत तक जाने से संबंधित किसानों के झगड़े न्यायालयों में चल रहे है। जिन पर होने वाले भारी खर्च को वे वहन नहीं कर पाते और अंततः उस भूमि को त्यागने में ही अपना हित समझकर घर बैठे है।

श्री मेघवाल ने कहा कि इस संबंध में तथ्यों की वास्तविकता की जानकारी के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे अभियान चलाया जाये तथा हर खातेदार को अपने खेत तक जाने के लिए पहुंच मार्ग भी उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने सुझाव दिया कि पूरे देश में जिला कलक्टर्स को इस समस्या का निदान करने के अधिकार दिये जाये तथा एक निश्चित समय सीमा में यह कार्य पूरा किये जाने की भी हिदायत दी जाये।


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1 टिप्पणी:

  1. ज़मीन तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिला तो ज़मीन की अलाटमेंट का अर्थ क्या है. अलाटमेंट अथारिटी द्वारा जारी काग़ज़-पत्रों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना चाहिए. हो सकता है कि यह धोखाधड़ी का मामला बनता हो.

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